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( ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें)
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ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट शुरू कर दी गयी है। जैसे कि आप जानते
है की अब सारी सुविधाएँ डिजिटल माध्यम से पूरी हो रही है। अब कोई भी सरकारी दस्तावेज आप घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं। अगर आप
भी यही सोच रहें हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं तो दोस्तों अब आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बना सकते है। डीएल बनाने
के लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं।
( ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें)
ये एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज है जो दर्शाता है कि आप गाडी चलाने के योग्य है चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। आज हम अपने लेख के माध्यम से बताने वाले है कि आप कैसे ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेकर अपना Driving License बना सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से जुडी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे लेख से जुड़े रहिये।
जो उम्मीदवार अपना Driving License बनाना चाहते है उनके लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रताएं निर्धारित की गयी है जिनको पूरा करने पर ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जायेगा। अगर कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन का प्रयोग करता है तो इसके लिए उसे भारी जुर्माना देना होगा। सन 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन उम्मीदवार ध्यान दें ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है इसके लिए भी आपको वाहन का प्रयोग करना आना चाहिए। आइये जानते है ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं प्रक्रिया व इससे जुड़ी और भी जानकारी।
Driving License के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पते का सबूत ( राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल )
- जन्म तिथि का प्रमाण पत्र ( आप अपने जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दे सकते है )
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- लर्निंग लाइसेंस नंबर
- मोबाइल नंबर
Driving License के प्रकार
ड्राइविंग लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकारो के बारे में बताने जा रहें हैं। आइये जानते हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से –
- (हल्के मोटर वाहन) Light Motor Vehicle License
- (लर्निंग लाइसेंस) Learning License
- (अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस) International Driving License
- (भारी मोटर वाहन) Heavy Motor Vehicle License
- (लर्निंग लाइसेंस) Learning License
- (स्थायी लाइसेंस) Permanent License
Driving License आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता
यदि आप अपना Driving License बनवाना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निर्धारित की गयी पात्रताओं को पूरा करना होगा। आइये डीएल के लिए लिए इन निर्धारित पार्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें-
- उम्मीदवार भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
- उम्मीदवार 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए।
- मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- बिना गियर वाले वाहन चालक के लिए 16 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होगा।
- परिवार की रजामंदी होनी आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता को ट्रेफिक नियमो के बारे में पता होना चाहिए।
- गियर वाले वाहन के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए।
( ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें)
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